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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 4 सोसाइटियों पर 2.42 लाख का जुर्माना, कूड़ा प्रबंधन नियम तोड़ने पर कार्रवाई

स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चार प्रमुख सोसाइटियों पर कुल 2.42 लाख का जुर्माना ठोंका. यह कार्रवाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 के तहत की गई, जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में कूड़े का सही निस्तारण करना अनिवार्य है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर टेकजोन-4 स्थित जेएम फ्लोरेंस, गैलेक्सी वेगा, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टैरिस होम और आम्रपाली लेजर वैली में निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि इन सोसाइटियों में कूड़े का निस्तारण तय मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

इन सोसाइटियों पर लगा जुर्माना

ग़ौरतलब है कि उल्लंघन के चलते जेएम फ्लोरेंस पर 20,200, गैलेक्सी वेगा पर 40,000, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टैरिस होम पर 20,200 और सबसे ज्यादा जुर्माना आम्रपाली लेजर वैली पर 1,61,600 लगाया गया. खास बात यह रही कि आम्रपाली लेजर वैली के स्टाफ ने चालान रिसीव करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चालान सोसाइटी के मुख्य गेट पर चस्पा कर दिया.

लगातार चलेगा अभियान

वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा कूड़े के उचित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है. नियम तोड़ने वालों पर सख्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा, ताकि स्वच्छता व्यवस्था में सुधार हो और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके.

यह कार्रवाई न केवल सोसाइटियों को चेतावनी है, बल्कि पूरे शहर के लिए एक संदेश भी है कि प्राधिकरण स्वच्छता मानकों पर कोई समझौता नहीं करेगा. आने वाले दिनों में यह जांच अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके.

इससे पहले भी कूड़े के मानकों के हिसाब से निस्तारण न होने पर प्राधिकरण ने कई कालोनियों पर जुर्माना डाला था. प्राधिकरण के मुताबिक शहर को साफ़-सुथरा रखने के लिए सभी को सहयोग करना होगा.

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