जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चौथी बैठक आयोजित,कांडो के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश

जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चौथी बैठक आयोजित,कांडो के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश

सहरसा संवादाता मो० इम्तियाज
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुश्रवण हेतु गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, वरीय उप समाहर्त्ता सह प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में समिति के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिये गयें कि विशेष लोक अभियोजक व्यवहार न्यायालय को निष्पादित कांडों में दोषसिद्धी के दर को बढ़ाने का निदेश दिया गया।नवम्बर माह 2022 में 08 काण्डों का निष्पादन किया गया।

विशेष लोक अभियोजक को व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रतिमाह निष्पादित कांडों की संख्या को भी बढ़ाने का सख्त निदेश दिया गया।साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा नवम्बर माह में निष्पादित सभी 08 कांडों में सुलहनामा होने पर गहरी नाराजगी प्रकट की गई। समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस पर खेद प्रकट किया गया।वही सुलहनामा के आधार पर निष्पादित प्रत्येक कांडों के बारे में प्रेस नोट जारी करने का भी निदेश दिया गया। समिति के सदस्यों को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सुलहनामा वाले कांडों के पीडि़त के यहां जाकर सुलहनामा का वास्तविक कारण पता करना सुनिश्चित करें।वही जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सुनवाई के दिन नोडल पदाधिकारी, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को न्यायालय में भेजकर सुलहनामा के आधार पर निष्पादित कांडों के बारे में अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। साथ ही कैलेण्डर वर्ष 2022 में सुलहनामा के आधार पर निष्पादित सभी कांडों एवं उसमें भुगतान किये गये मुआवजा राशि की समेकित विवरणी तैयार कर जिला पदाधिकारी के स्तर से विभाग को संसूचित करने का निदेश दिया गया।वही नवम्बर माह में सुलहनामा वाले निष्पादित कांडों की संख्या अधिक होने एवं स्पीडी ट्रायल में कोई भी कांड निष्पादित नहीं होने पर भी समिति के सदस्यों द्वारा गहरी नाराजगी प्रकट की गई।समिति के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माननीय न्यायालय में सुनवाई की जा रही सभी लंबित कांडों के सूक्ष्म अनुश्रवण हेतु 01 बेंच का निर्माण करें।

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