Delhi: बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया

Delhi: बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक मेट्रोपोलिटन अदालत को बताया कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को बताया कि सिंह और सह-आरोपी और निलंबित डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि आरोपित व्यक्तियों पर उन अपराधों के लिए आरोप लगाया जाना चाहिए। जिनके लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना) सहित आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 19 अगस्त को करेगी, जिस दिन शिकायतकर्ताओं के वकील आरोप के बिंदु पर दलीलें दे सकते हैं।

मेट्रोपोलिटन अदालत ने 20 जुलाई को सिंह और तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देना शामिल था। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *