IT Return: भूल कर भी न करें ITR से जुड़ी ये गलती, वरना लगेगा 200 प्रतिशत तक जुर्माना

IT Return: भूल कर भी न करें ITR से जुड़ी ये गलती, वरना लगेगा 200 प्रतिशत तक जुर्माना

अगर आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले कर दीजिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। फॉर्म में गलतियां करना आपको भारी पड़ सकता है इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए।

आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग में आयकर विशेषज्ञ और चार्टर्ड एकाउंटेंट व्यस्त हैं। 31 जुलाई आखिरी तारीख होने के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट इससे पहले ही रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों से कह रहे हैं।

आयकर विशेषज्ञ सीए दीपिका मित्तल ने बताया कि आयकर रिटर्न जमा करने की ये अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं हैं। जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और साथ ही उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं 5 लाख रुपये तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है। 31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न फाइल पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

गलत आय दर्शाई तो 200 प्रतिशत तक जुर्माना

आयकर विशेषज्ञ रुचि अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग रिटर्न में आय कम दर्शाने पर 50 प्रतिशत तक और गलत आय दर्शाने पर 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। आयकर रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की छूट ले रहे हैं तो छूट के प्रमाणपत्रों को संभालकर रखने की जरूरत है। सीए सुदीप जैन ने बताया कि समय पर आयकर रिटर्न दाखिल कर अपना रिफंड भी समय से प्राप्त कर सकते हैं। आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया है। आयकरदाताओं के पास विभाग से रिटर्न दाखिल करने के लिए मैसेज भी आ रहे हैं।

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